राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के दिशा-निर्देश पर लगातार अवैध शराब तस्करों एवं शराब कोचियों पर कड़ी कार्यवाही जारी है। इसी तारतम्य में मुखबीर सूचना पर 1 जुलाई 2024 को रात्रि 11.20 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 09-जेएम 7643 में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन करते हुए मोहारा, डोंगरगढ़ की ओर से ग्राम मकरनपुर होते हुए दुर्ग-भिलाई के लिए निकल रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस चौकी सुकुुलदैहान एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम थाना लालबाग क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम मकरनपुर से पेंड्री जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी किया गया। कुछ देर बाद पेंड्री की ओर से 2 चार पहिया वाहन आते दिखाई दिया। दोनों वाहनों को पुलिस द्वारा रोका गया, तब दोनों वाहनों के चालक अपने-अपने गाड़ी को छोड़कर भागने लगे, जिसे उपस्थित सायबर सेल एवं सुकुलदैहान पुलिस स्टाफ द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। वाहन क्रमांक महिन्द्रा एसयूव्ही 300 क्रमांक सीपी 25-एम 1025 के चालक से पूछने पर अपना नाम अनिल कुमार वर्मा पिता स्व. शंभूप्रसाद वर्मा, उम्र 57 वर्ष, निवासी कबीर कुटिर के सामने, कवर्धा रोड़, जिला बेमेतरा बताया तथा पीछे से आ रहे स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 09-जेएम 7643 के चालक से पूछने पर अपना नाम रमाशंकर सिंह पिता स्व. अमृत लाल, उम्र 54 साल, निवासी सुपेला मार्केट भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला बताया। मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लिया गया। वाहन क्रमांक महिन्द्रा एसयूव्ही 300 क्रमांक सीपी 25-एम 1025 में 4 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 200 पौवा किमती 23,000 रूपये, 3 पेटी मेक्डावल नंबर-1 अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 35,460 रूपये, 3 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 36 बाटल किमती 44,640 रूपये, उक्त वाहन से कुल जुमला शराब 10 पेटी किमती 1,03,100 रूपये तथा जप्त शुदा चार पहिया वाहन किमती 8,50000 रूपये कुल किमती मशरूका 9,53,100 रूपये बरामद हुआ। तत्पश्चात दूसरे वाहन क्रमांक सीजी 09-जेएम 7643 स्कार्पियो को मौके पर विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर, 10 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब कुल 500 पौवा किमती 57,500 रूपये, 4 पेटी रायल स्टेज अंग्रेजी शराब 48 बाटल किमती 59,520 रूपये, उक्त वाहन से कुल जुमला 14 पेटी शराब जुमला किमती 1,17,020 रूपये उक्त वाहन किमती 5,00,000 रूपये कुल किमती मशरूका 617020 रूपये बरामद हुआ।
इस प्रकार दोनां वाहनो में कुल 24 पेटी मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब किमती 220,120 रूपये एवं दोनों वाहन किमती 13,50,000 रूपये कुल जुमला 15,70,120 रूपये बरामद किया गया। अवैध शराब के संबंध में दोनों वाहनों को पृथक-पृथक धारा 94 बीएनएसएस का नोटीस जारी कर जानकारी लिया गया। संदेहियों के द्वारा उपरोक्त अवैध शराब परिवहन करने के संबंध मे कोई वैध दस्तावेज प्रसतुत नहीं करने पर मौके पर विधिवत अवैध शराब तथा घटना में प्रयुक्त दोनों चारपहिया वाहन को जप्त किया गया। आरोपीगणों के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पाये जाने पर उक्त दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस चौकी सुकुलदैहान में 0/24 देहाती नालसी पर से असल अपराध थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 280/23 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण के आरोपी रमाशंकर उर्फ बाबा का पूर्व में थाना सोमनी में अपराध क्रमांक 41/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, थाना भिलाईनगर में अपराध क्रमांक 252/08 धारा 294, 506, 34 भादंवि एवं थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 926/12 धारा 171 (ए) दर्ज है।
उक्त कार्यवाही में प्रभारी साइबर सेल निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, पुलिस चौकी सुकुलदैहान प्रभारी भूषण चंद्राकर एवं स्टाफ सउनि चंपेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक दीपचंद वर्मा, आरक्षक रवि वर्मा, दिलीप साहू, अजय जोशी एवं साइबर सेल राजनांदगांव से सउनि सुमन कर्ष, आरक्षक परिवेश वर्मा, योगेश राठौर, अतिम सोनी की अहम भूमिका रही।