राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), राजनांदगांव के अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा की अदालत ने विशेष आपराधिक पॉक्सो प्रकरण (क्रमांक 04/2025) में सुनवाई करते हुए आरोपी चंदन पटेल को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।
थाना घुमका, जिला राजनांदगांव में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (1), 351 (3) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को डरा-धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
बचाव पक्ष के तर्क विचारण के दौरान आरोपी के अधिवक्ता हर्ष राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखते हुए कहा कि अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठे मामले में फंसाया गया है।
अदालत का निर्णय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा, और आरोपी को दिनांक 06/08/2026 को निर्णय पारित कर आरोपी को दोषमुक्त किया है।










