धारदार चाकू एवं राड से प्राण घातक हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। प्रार्थी निलेश महोबे पिता नकुल महोबे, उम्र करीबन 27 साल, निवासी रामनगर, शंकरपुर वार्ड नंबर-7, राजनांदगांव का 24 फरवरी 2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रैली निकाले थे। रैली के बाद दोपहर लगभग 2.30 से 3 बजे ममता नगर के पास करण जगने हाथ में डंडा लेकर जमीन में पटक-पटक कर नाच रहा था, जिसे इसका भाई महेश महोबे जो रविदास समाज का अध्यक्ष है, ने किसी को लग जायेगा, डंडा पकड़कर नाचने से मना किया, फिर भी नहीं माना। पास खड़े शैलेष टांडेकर के सिर में चोट लग गया। करण जगने विवाद कर देख लेने की धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद अपने भाई अजय जगने को साथ आकर महेश महोबे को जान से मारने की योजना बनाकर अपने पास रखे चाकू से महेश महोबे के कमर के पास पेट में चाकू से एवं अजय जगने उसके सिर में राड़ से वार कर प्राण घातक हमला किया, जिससे महेश महोबे के पेट में चोट लग गया, तब तत्काल महेश महोबे एवं घायल शैलेष टांडेकर को मेडिकल कालेज अस्पताल पेंड्री, राजनांदगांव मे भर्ती कराना बताया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 129/24 धारा 307, 34 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के दिशा-निर्देश एवं नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना से तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु रवाना कर आरोपी करण जगने पिता बंटू जगने, उम्र 23 साल, साकिन रामनगर वार्ड नंबर-7, मोची बस्ती, शंकरपुर, ओपी चिखली को पकड़कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर अपराध स्वीकार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। प्रकरण मे एक आरोपी अस्पताल मे भर्ती है, जो अस्पताल से छुट्टी होने पर पूछताछ कर वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा। प्रकरण के दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में अपराध क्रमांक 258/2019 धारा 294, 323, 341, 34 भादंवि एवं अपराध क्रमांक 444/23 धारा 294, 323, 506 भादंवि कायम कर चालान पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहूए, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, धनीराम नारंगे, संजय बरेठ, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, अरूण कौमार्य, आरक्षक विष्णु साहू, संतोष मंडावी, राम नारायण चंदेल, नामदेव नागवंशी, नरेन्द्र प्रजापति, अविनाश झा, रंजीत चैरसिया, कुशल बघेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।