चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले के विरूद्ध की गयी आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

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चौकी चिखली पुलिस की कार्यवाही सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले के विरूद्ध की गयी आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

वाद विवाद कर शांति भंग करने वाले 02 बदमाश के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वैशाली जैन (भापुसे) के पर्यवेक्षण में जिले मे अवैध गांजा, शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाश और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है अभियान कार्यवाही मे आज दिनांक 22.02.26 को आम स्थान पर शराब पीने वाले आरोपी संत सिन्हा पिता रामाधार सिन्हा उम्र 45 साल साकिन वार्ड नं. 03 मोतीपुर ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत् विधिवत कार्यवाही किया गया।

इसी प्रकार अभियान कार्यवाही मे लड़ाई झगड़ा कर परिशांति भंग करने वाले बदमाश 01. राकेश सिन्हा पिता स्व. संतराम सिन्हा उम्र 30 साल साकिन मोतीपुर वार्ड नं. 08 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग., 02. अजय गढे़वाल पिता स्व. पवन गढ़ेवाल उम्र 34 साल साकिन रामनगर हनुमान मंदिर गली वार्ड नं. 07 ओपी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. के विरूद्ध पृथक-पृथक धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत् कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। टीप:- क्षेत्र मे कानून शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अवैध गांजा, शराब बिक्री व असामाजिक तत्व, गुुण्डा बदमाष, और सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीने वालो के विरूद्ध अभियान कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ।

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्र.आर. अरूण कुमार नेताम, सुरेन्द्र रामटेके, म.प्र.आर. धनसिर भुआर्य, आर0 सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।