मोहड़ नदी में अवैध रेत उत्खनन का मामला : गोली चलाने वाला आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। मोहड़ नदी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सिंह तोमर नामक आरोपी को ग्वालियर (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
घटना 11 जून 2025 की रात करीब 7 से 7.30 बजे के बीच की है, जब ग्राम मोहड़ में नदी किनारे अवैध रेत निकालने रैम्प निर्माण हेतु जेसीबी मशीन पहुंची थी। इसे रोकने जब ग्रामीण पहुंचे, तो एक कार में सवार 7-8 लोगों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस ने थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 257/2025 के तहत बीएनएस की धाराएं 109 (2), 191 (2), 191 (3), 190, 296, 115 (2), 351 (2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 तथा माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने पहले ही आरोपी भगवति निषाद, संजय रजक और अभिनव तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। विवेचना के दौरान गठित विशेष टीम ने अतुल सिंह तोमर पिता अमूल सिंह तोमर, उम्र-24 वर्ष, निवासी गायत्री-विहार कॉलोनी, पिंटो पार्क मुरार, जिला-ग्वालियर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने फायरिंग में शामिल होने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने आरोपी को 15 जून 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल वारंट मिलने के बाद जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया।
पुलिस ने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं और सरगर्मी से तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।