स्कूल शिक्षा विभाग राज्य स्तर के पदों पर पदोन्नति करने में तत्पर नहीं दिख रहा है : फेडरेशन

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के कार्यालय, मंत्रालय में प्रमुख सचिव शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला एवं संचालनालय में संचालक सुनील जैन से मुलाकात कर राज्य स्तर के पदों पर त्वरित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने एवं अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर ज्ञापन दिया है।
फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, बृजभान सिन्हा, पीएल साहू, जितेन्द्र बघेल, वीरेन्द्र रंगारी, सीएल चंद्रवंशी, राजेन्द्र देवांगन, रंजीत कुंजाम, सोहन निषाद, उत्तम डड़सेना, देवचंद बंजारे, अब्दुल कलीम खान, जनक तिवारी, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू ने बताया कि प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने ज्ञापन में भर्ती पदोन्नति नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र 5 मार्च 2019 के अनुसूची-एक, अनुसूची-दो एवं अनुसूची-तीन के उल्लेखित राज्य स्तर के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत किया है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तर के पद क्रमशः संचालक (विभागीय) (लेवल-16 ग्रेड पे 8900), अपर संचालक (लेवल-15, ग्रेड पे 8700), संयुक्त संचालक (लेवल-14, ग्रेड पे 7600), उप-संचालक (लेवल-13 ग्रेड पे 6600), सहायक संचालक (लेवल-12 ग्रेड पे 5400), प्राचार्य-विकासखंड शिक्षा अधिकारी-सहायक संचालक (प्रशासन) (लेवल-12 ग्रेड पे 5400), व्याख्याता (लेवल-9 ग्रेड पे 4300) जैसे पदोन्नति के पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग एवं संचालक हैं।
उन्होंने बताया कि नियुक्ति प्राधिकारी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को संभाग एवं जिला स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करवाने विभाग मुस्तैद है, लेकिन राज्य स्तर के पदों पर पदोन्नति करने के मामले में प्रक्रिया में मुस्तैद नहीं है। विगत कई वर्षों से अधिकांश इन पदों पर इनके फीडर पदों अथवा निचले पदों (लेवल-ग्रेड पे) में कार्यरत को ही प्रभारी बनाकर काम लिया जा रहा है। जो कि भर्ती पदोन्नति नियम का उल्लंघन है, जिसके कारण विभागीय कार्यों में अनेक प्रशासकीय अव्यवस्था व्याप्त हो रहा है। अनेक पात्रताधारी जो सेवाकाल में वरिष्ठ हैं, पदोन्नति का इंतजार करते सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा होने वाले हैं।
उन्होंने बताया कि प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार संचालनालय में सहायक संचालक के पदों पर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति करने के विचाराधीन मामले को न्यायोचित नहीं होने का उल्लेख ज्ञापन में किया है।
उन्होंने बताया कि प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी के साथ प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय महामंत्री द्वय राकेश साहू एवं बिहारीलाल शर्मा तथा रायपुर जिला महामंत्री अजेन्द्र देवांगन ने प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला से सहायक शिक्षक पद पर प्रथम नियुक्त हुए शिक्षकों को क्रमशः अन्य समस्त विभागों के शासकीय सेवकों के समान त्रि-स्तरीय समयमान वेतनमान स्वीकृति के मामले में पुनः चर्चा किया है। वित्त विभाग के असहमति के कारणों के संबंध में प्रांताध्यक्ष के पक्ष को सुनने के पश्चात प्रमुख सचिव ने तथ्यात्मक पक्ष को पुनः वित्त विभाग को भेजने पर सहमति जताई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के भर्ती पदोन्नति नियम एवं सेटअप में विसंगति एवं परस्पर विरोधाभास के मुद्दे पर चर्चा में प्रमुख सचिव ने इसके निराकरण के प्रस्ताव को विभागीय मंत्री को भेजे जाने की जानकारी दिया है। अन्य अनेक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव विभागीय अधिकारियों के कार्यप्रणाली में खासे नाराज दिखे। उन्होंने राज्य स्तर पर पदोन्नति के मामले को गंभीरता से लेते हुए संचालक को दूरभाष पर तत्काल निर्देश दिया है।