राजनांदगांव। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कड़ी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांचकर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की कड़ी में सिंगदई बायपास रोड में अलग-अलग दो स्थानों पर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग करने पर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने संबंधितों को नोटिस जारी किया है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम सख्त रवैया अपना कर अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कडी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि वार्ड क्र. 50 सिंगदई बायपास रोड में खसरा नं. 225/1 को विजय सिंह आ. गजाधर सिंह एवं अन्य 6 लोगों के द्वारा छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करने मुरूम फिलिंग कर ले-आऊट किया गया है। इसी प्रकार इसी रोड़ में खसरा नं. 259/1 को खिलावन दास आ. स्व. भूषण दास एवं अन्य 10 लोगों के द्वारा इसी प्रकार टुकडो में विभाजित कर अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिस पर इन्हे छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि उक्त अवैध प्लाटिंग बंद कर इस कार्यालय को सूचित करें, अपालन पर इनके विरूद्ध 1956 की धारा 292 ग (3) के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
आयुक्त श्री गुप्ता ने नागरिको से अपील करते हुए कहा है कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी-बिक्री न करें। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें।