शादी करने का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ 7 माह से शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। थाना कोतवाली से बिना नंबरी अपराध की डायरी प्राप्त होने पर असल नंबरी अपराध क्रमांक 53/25 धारा 64 (2)द्ध (एम), 115 भान्यासं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि. 2012 की धारा 4, 6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन में आरोपी दिपेश्वर चौहान पिता गुलाल सिंह चौहान, उम्र-24 वर्ष, साकिन- ग्राम ईरइखुर्द, थाना-घुमका द्वारा दिनांक 10.10.2024 को पीड़िता के घर में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया व शादी का प्रलोभन देकर 7 माह अपने घर रखकर शारीरिक संबंध बनाया। बालिग होने पर पीड़िता को मारपीट कर करने लगा और शादी करने से मना कर दिया।
उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी गई, जिस पर गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका बसंत कुमार बघेल के नेतृत्व में सउनि कोदू राम नागवंशी, प्रधान आरक्षक विजय राज सिंह, आरक्षक हिरेन्द्र देशमुख, महिला आरक्षक दुर्गा साहू ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 30.05.2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु पेश कर जेल भेजा गया।