राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप सिसोदिया के पर्यवेक्षण में अपराधिक तत्वों के विरुद्ध चल रहे कार्यवाही के तारतम्य में आज दिनांक 13 अप्रैल 2025 की सुबह मुखबिर से थाना गैंदाटोला पुलिस को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिला कि दो व्यक्ति पांच नग बैलों को पैदल हांककर ग्राम दतरेंगाटोला के कच्ची-बैराज मार्ग से होते हुए काकोड़ी, जिला-गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) के बूचड़खाना क्रूरता पूर्वक बांधकर बिना चारा-पानी के मारते पीटते हुए ले जा रहें है, जिसकी सूचना पर थाना गैंदाटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दतरेंगाटोला के पास नाकेबंदी कर उक्त व्यक्तियों को रोक कर नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः उमेश देवांगन पिता बरसिंह देवांगन, उम्र 26 वर्ष, निवासी सीताकसा, थाना-गैंदाटोला एवं कामता प्रसाद लोहार पिता मोहनलाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी कोल्हियालमती, थाना-गैंदाटोला, जिला-राजनांदगांव का होना बताए, जिनसे मवेशियों के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में बताए जाने एवं पांच नग बैलों को काकोड़ी, महाराष्ट्र के बूचड़खाना ले जाना बताने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए अपराध करना पाए जाने पर माननीय न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, सहायक उप निरीक्षक मेघनाथ सिन्हा, आरक्षक मोहित कुमार साहू, नरेश कुमार, प्रधान आरक्षक भरथरी चौरे, आरक्षक श्रवण कुमार पैकरा एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।