राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल ने कलेक्टर को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए वाइडनेयर मे. हा. से. इंग्लिश मीडियम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पॉल का आरोप है कि यह स्कूल लालबाग स्थित 150,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर संचालित हो रहा है, जो राजगामी संपदा न्यास, जिला राजनांदगांव की संपत्ति है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर ने 1976 में इस भूमि पर स्कूल को संचालन की अनुमति दी थी।
श्री पॉल के अनुसार, शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून की धारा 12 की उपधारा 2 और 12 नवंबर 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि जो निजी स्कूल शासकीय भूमि पर चल रहे हैं, उन्हें आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी और वे आरटीई प्रतिपूर्ति राशि के हकदार नहीं होंगे।
इसके बावजूद, पॉल का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव और वाइडनेयर स्कूल के प्राचार्य व प्रबंधक ने आपस में मिलीभगत कर स्कूल के खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की अवैध प्रतिपूर्ति राशि हस्तांतरित की। पॉल ने इसे शासकीय राशि का गबन करार दिया और इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया।
उन्होंने कहा कि यह राशि तुरंत वसूली जाए और सभी दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रशासन से अब इस मामले में त्वरित जांच की मांग की जा रही है।










