राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोरेलाल साहू पिता रामनाथ साहू, उम्र-52 वर्ष, पता-क्लब चौक, बंसतपुर, राजनांदगांव थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि यह अपने अन्य साथी संतोष देवांगन, सतीश देवांगन, उदय कुमार साहू एवं दयानंद साहू के द्वारा आरोपी राजेश साहू पिता रामेश्वर साहू, उम्र-38 साल, निवासी-इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 05, आंगनबाड़ी के पास, थाना-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव द्वारा रेल्वे विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर नगद एवं आनलाईन के माध्यम से कुल 1700000 रूपये लेकर नौकरी नहीं लगाया एवं रकम को भी वापस न देकर धोखाधड़ी करना बताया। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 258/2025 धारा-318 (4) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह नेतृत्व में त्वçात कार्यवाही करते हुए आरोपी को तलब घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार कर रेल्वे विभाग में नौकरी लगा देने के नाम से 1700000 रूप्ये अलग-अलग लोगों से लेना स्वीकार किया है। आरोपी सदर कृत्य अपराध धारा सदर 318 (4) बीएनएस का घटना कारित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर दिनांक 27.05.25 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गयाद्ध। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक जी. सिरील कुमार, संदीप चौहान एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।