राजनांदगांव। दिनांक 4 अप्रैल 2025 को प्रार्थीया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी नाबालिग लड़की के साथ गांव का पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार द्वारा अनैतिक कृत्य किया गया है। रिपोर्ट पर धारा 64 (2) (एफ), 64 (2) (एम), 65 (1) बीएनएस एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध महिला उप निरीक्षक द्वारा कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामला गंभीर एवं अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुलदेव शर्मा के दिशा-निर्देश एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में तत्काल थाना से पुलिस टीम तैयार कर मामले में अग्रिम विवेचना करते हुए मामला पंजीबद्ध होने के महज 18 घंटे के भीतर आरोपी का पता-तलाश कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारिरीक संबंध बनाया जाने बताने पर एवं पीड़िता, प्रार्थीया के कथन व घटना स्थल निरीक्षण पर अभियुक्त द्वारा धारा धारा 64 (2) (एफ), 64 (2) (एम), 65 (1) बीएनएस एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटना घटित होना पाए जाने से अभियुक्त देवनाथ मंडावी पिता स्वप्त आरती लाल मंडावी, उम्र-52 वर्ष, निवासी-थाना क्षेत्र गैंदाटोला, जिला-राजनांदगांव को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश करने बाद माननीय न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल थाना डोंगरगढ़, प्रधान आरक्षक मुरारी पटले, प्रधान आरक्षक बलराम सिंह, आरक्षक श्रवण पैकरा, आरक्षक टीकाराम धु्रव, आरक्षक भरथरी चौरे, आरक्षक राकेश कुमार साहू, आरक्षक अमर सिंह, महिला आरक्षक खेमिन धु्रव एवं महिला आरक्षक मोहिनी साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रही है।