राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिलाध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, सीएल चंद्रवंशी, वीरेंद्र रंगारी, रंजीत कुंजाम, सोहन निषाद, अब्दुल कलीम खान, स्वाति वर्मा, नवीन कुमार पांडे, उत्तम डड़सेना, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, खोमलाल वर्मा, राजेंद्र देवांगन, जनक तिवारी, भूषण साव, हेमंत पांडे, लीलाधर सेन, पुष्पेंद्र साहू, संजीव मिश्रा, हेमंत दोंदिलकर, श्रीमती संगीता ब्यौहरे, श्रीमती अभिशिक्ता फंदियाल, सुधांशु सिंह, पायल देवांगन, वंदना पानसे, श्रीश कुमार पांडे, राजेश शर्मा, नरेश प्रसाद दुबे, रमेश कुमार साहू, ईश्वर दास मेश्राम, रानी ऐश्वर्य सिंह, ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के वित्त निर्देश 29/2006 द्वारा गृहभाड़ा भाड़ा भत्ता के उद्देश्य से नगर की सीमा हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर समूह की सीमा को मान्य किया गया है। उन्होंने जानकारी दिया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 23/2023 द्वारा स्वीकृत गृहभाड़ा भत्ता की पुनरीक्षित दर पर देय है।
उन्होंने बताया कि नगरों का वर्गीकरण बी-2 श्रेणी रायपुर का तात्पर्य नगर समूह से है जिसमें रायपुर (ननि) चंगोरा (बाबृ), हीरापुर जरवाय (बाबृ), पुरैना (बाबृ), रायपुरा (बाबृ), तेलीबांधा (बाबृ), खमतराई (बाबृ), शंकर नगर (बाबृ), रावाभाटा (बाबृ), अमलीडीह (बाबृ), टाटीबंद (बाबृ), लभांडी (बाबृ), रायपुर खास (बाबृ), भनपुरी (ज. नगर) एवं मोवा (ज. नगर) शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि दुर्ग-भिलाईनगर का तात्पर्य दुर्ग (ननि), भिलाई (ननि), भिलाई-चरोदा (नपा), जामुल (नपं) एवं कुम्हारी (नपं) क्षेत्र से है। इन क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) के मूलवेतन पर महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 9 प्रतिशत तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 10 प्रतिशत के दर पर गृहभाड़ा भत्ता देय होगा।
उन्होंने बताया कि ष्सीष् श्रेणी में पदस्थ कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत होने पर 6 प्रतिशत तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत होने पर 7 प्रतिशत के पुनरीक्षित दर पर गृहभाड़ा भत्ता देय होगा। जिसमें नगरों का वर्गीकरण बिलासपुर में बिलासपुर (ननि), तिफरा (बाबृ), देवरी (ज.नगर), सिरगिटी (ज.नगर), लीगियाडीह (ज.नगर) शामिल है। जगदलपुर में जगदलपुर (नपा), अगहनपुर (बाबृ), धरमपुरा (बाबृ), कांगोली (बाबृ), जगदलपुर कसबा (बाबृ), सरगीपाल (बाबृ), पखनागुड़ा (बाबृ), फेजरपुर (ज.नगर) एवं हटकचौरा (ज.नगर) शामिल है। चिरमिरी में चिरमिरी (नपा) एवं चित्ताझोर (बाबृ), अंबिकापुर में अंबिकापुर (नपा), फुण्डरडिहारी (ज. नगर), नमना कला (ज.नगर), रायगढ़ में रायगढ़ (नपा), बोइरदादर (बाबृ), एवं अमली भौना (बाबृ), दल्ली-राजहरा में दल्ली-राजहरा (बाबृ) एवं चिखलीकला (बाबृ), तथा कोरबा-राजनांदगांव य धमतरी य भाटापारा एवं जांजगीर.चांपा शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि देने को बहुप्रतीक्षित निर्णय कर्मचारी हित में लिया है। उन्होंने बताया कि 3.8.2023 को वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जारी हुए आदेश के फलस्वरूप 31 दिसंबर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1 जनवरी एवं 1 जुलाई का वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति तिथि को एक वर्ष सेवा पूर्ण हो जाने पर वेतनवृद्धि की अर्हता होने के बावजूद 1 जनवरी एवं 1 जुलाई सेवा में नहीं रहने के कारण वेतनवृद्धि नहीं मिलता था। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश से अब वेतनवृद्धि काल्पनिक आधार पर मिलेगा, जो कि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिये मान्य होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के प्रकरणों में भी आदेश लागू होगा।