थाना लालबाग पुलिस की कार्यवाही बाल विवाह रोकने में मिली सफलता

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थाना लालबाग पुलिस की कार्यवाही बाल विवाह रोकने में मिली सफलता

थाना लालबाग थाना क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर थाना लालबाग पुलिस व बाल संरक्क्षण विभाग द्वारा उक्त ग्राम में पहुंचकर नाबालिग़ बालिका की विवाह को तत्काल रुकवाई गयी व परिवार वालो को समझाइसदी गयी।

बाल विवाह कानूनन् अपराध है शादी के लिए लड़की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष पूरा होना अनिवार्य है।

आम जनता से अपील है कि बालविवाह होने की सुचना मिलने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम व संबंधित थाना/चौकी को अवश्य सूचना दें।

थाना लालबाग पुलिस की कार्यवाही बाल विवाह रोकने में मिली सफलता