राजनांदगांव। प्रार्थी रूपेश साहू संचालक च्वाईस सेंटर, स्टेशन रोड, निवासी-लखोली, राजनांदगांव ने थाना सिटी कोतवाली, राजनंागदगांव में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बैंक ऑफ बड़ोदा स्थित बैंक खाता में दिनांक 22.12.2024 को राजनांदगांव निवासी आशुतोष शर्मा के द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक कहीं से ठगी गई रकम कुल 90000 रूपये को मंगाने से प्रार्थी का उक्त बैंक खाता फ्रीज हो गया है। प्रार्थी की सूचना पर आरोपी आशुतोष शर्मा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 33/25 धारा 318 (4) बीएनएस, 66 (सी) आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
वर्तमान में बढ़ रहे सायबर अपराधों में म्यूल बैंक एकाउण्ट के उपयोग को देखते हुए कड़ी कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की पता-तलाश करने हेतु टीम गठित किया गया। पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम आरोपी आशुतोष शर्मा से कड़ाई से पूछताछ की गई। आशुतोष शर्मा के मेमोरण्डम के आधार पर मामले में 3 आरोपी श्रेणिक कुमार सांघवी पिता नरेश भाई सांघवी, उम्र-24 साल, निवासी-204/सी, राजारतन अपार्टमेंट कोसाम्बा रोड बिहाइन्ड श्रॉफ चाल वलसाड, जलाराम पुलिस चौकी, जिला वलसाड, गुजरात को वलसाड गुजरात से एवं अन्य आरोपी शुभम तिवारी पिता अवधेश तिवारी, उम्र-26 वर्ष, निवासी-रामनगर, जेल रोड़, वार्ड नंबर-21, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव को डोंगरगढ़ से दीपक नरेडी पिता गणेश नरेड़ी, उम्र-27 साल, निवासी-ग्राम बसंतपुर, पुलिस चौकी मोहारा, थाना-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव, रोहित महेश कुमार वीरवानी पिता महेश कुमार सजनमल वीरवानी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-फ्लैट नंबर ए.2/201, कोकाने चौक, मिरचंदानी पॉम्स, राहाटानी हवैली सौदागर, पुणे, महाराष्ट्र, हाल-जोगेश्वरी वेस्ट पटेल स्टेट रोड लोधा युनिका बिल्डिंग 20वां मंजिल मकान नं 2006 वेस्ट अंधेरी मुंबई को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पृथक से धारा 319, 317 (4), 112, 61 बीएनएस व धारा 66 (सी) आईटी एक्ट जोडी गई है। उक्त चारों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपी श्रेणिक व रोहित वीरवानी के मेमोरण्डम कथन एवं साक्ष्यों के आधार पर कम्बोडिया देश स्थित स्कैम सेंटर में जाकर ठग गिरोहों के साथ सक्रिय रहकर ठगी हेतु विभिन्न बैंक खाता कीट व रजिस्टर्ड सीम कार्ड प्रोवाइड कराने, ठगी करने में गिरोह का सहायता करने एवं उन्हीं भारतीय रकम से क्रिप्टोकरेंसी यूएसडीटी खरीदकर वापस कम्बोडिया साइबर ठगों को पहुंचाने में मदद करने का काम करने वाले आरोपी अल्केष कुमार प्रेमजी भाई मांगे निवासी डुंगरी वल्साड़ गुजरात जो कि कंबोडिया से वापस बैंकॉक होते हुये पुणे एयरपोर्ट आने की सूचना पर राजनांदगांव साइबर टीम द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पुलिस थाना विमानतल पुणे शहर क्षेत्र में जाकर हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया एवं मौके पर आरोपी के कब्जे से ठगी करने में प्रयुक्त 2 नग मोबाईल सेट, 2 नग एटीएम कार्ड्स व 8 नग सिम कार्ड को विधिवत जप्त किया गया।
गिरफ्तार आरोपी अलकेश को दिनांक 21.03.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर शिवाजी नगर पुणे स्थित माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को पुलिस थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव लाया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय राजनांदगांव न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तार आरोपी अलकेश मांगे माह जनवरी 2025 से कंबोडिया गया हुआ था आरोपी द्वारा कंबोडिया जाने के पूर्व भी मुंबई में अपने अन्य साथियों के साथ सक्रिय रहकर कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर को बैंक खाता व कीट उपलब्ध कराने का काम किया जाता था।
गिरफ्तार आरोपी और उसके गिरोह द्वारा कंबोडिया स्कैम सेंटर में बैठकर पूरे भारत देश के भोले भाले लोगों से फर्जी इन्वेस्टमेन्ट कंपनी एवं ऑनलाईन जॉब व टास्क के नाम से करोडों रूपयों की ठगी करने की जानकारी प्राप्त हुई हैं। प्रकरण में अब तक पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
उक्त कार्यवाही में सायबर प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, आरक्षक जोगेश राठौर, जीवन ठाकुर, हरीश ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।