राजनांदगांव। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11 मार्च 2024 को मेरा लड़का किशन साहू उर्फ झिल्ली अपने दोस्तों के साथ मोटर सायकिल से काई तालाब की ओर गया हुआ था, जहां पर करीबन 3 बजे दोपहर रोहित, हरसु, अम्मु यादव, विन्नु तलकई व अन्य मिलकर मेरे लड़के किशन साहू उर्फ झिल्ली को पुरानी रंजिश को लेकर मां-बहन की गाली-गलौच करते हुए जान से मारने के लिए चाकू, हॉकी स्टीक, डंडा से घेरकर मारपीट किये। चाकू से सीना, पेट, पीठ पर प्राणघातक चोट लगने से ईलाज हेतु भर्ती किये थे, जहां उसकी मृत्यु हो गयी। रिपोर्ट पर धारा 302, 34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी अमित यादव, हर्षु बघेल, रोहित मंडावी को गिरप्तार कर लिया गया था, अन्य आरोपी फरार थे। आरोपियो की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर फरार सह आरोपियों की पता साजी हेतु लगातार दबिश दिया जा रहा था, जो कि दिनांक 23 मई 2024 को विश्वस्त मुखबीर की सुचना पर प्रकरण के सह आरोपी मानव कन्हैया पिता कमलेश कन्हैया, उम्र 25 साल, निवासी जमातपारा, राजनांदगांव को गुरूनानक चौक से घेराबंदी कर पकडा गया। पुछताछ करने पर आरोपी मानव कन्हैया द्वारा घटना घटित करना स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त डंडे को जप्त कराया आरोपी को विधिवत गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। प्रकरण के अन्य फरार सह आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टंडन, आरक्षक मनोज जैन, सिन्धु सिन्हा, राजकुमार बंजारा, कमल साहू का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।