हज यात्रा के नाम से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने नागपुर से किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। प्रार्थी मो. इकबाल खान पिता स्व. इब्राहिम खान, उम्र-65 साल, निवासी कालकापारा, डोंगरगढ़ ने थाना डोंगरगढ़ में दिनांक 21 जून 2024 को एक लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इमरान शेख निवासी नागपुर द्वारा हज यात्रा में ले जाने के नाम से अलग-अलग किस्त में कुल 8,25,000 रूपये एवं सद्दाम हुसैन खान पिता स्व. मो. बशीर खान उम्र 32 साल, निवासी वार्ड नंबर-21, रजा नगर, डोंगरगढ़ से अलग-अलग किस्त में कुल 6,48,500 रूपये जुमला-14,73,500 रूपये में जमा कराया था। इसके बाद इमरान शेख विश्वास दिलाया कि हज में जाने का रजिस्टे्रशन हो गया है। दिनांक. 22.05.2024 को मुबंई से हज के लिये भेजा जाना बताया था, जिसके बाद दिनांक 22.05.2024 को नहीं जाना है, दिनांक 09.06.2024 को मुंबई हवाई अड्डा से सउदी अरब के मक्का शहर हज हेतु भेजा जायेगा, जिसके लिये दिनांक 07.06.2024 को नागपुर रेलवे स्टेशन बुलाया था और बताया था कि मुंबई जाने के लिये दुरन्तु ट्रेन में रिजर्ववेशन हो चुका है। दिनांक 04.06.2024 को इमरान शेख टिकट, विजा लेकर डोंगरगढ़ आने वाला था, लेकिन इमरान अपना मोबाईल फोन स्वीच ऑफ कर दिया और डोंगरगढ़ नहीं आया, तब ठगी की आंशका होने पर दिनांक 07.06.2024 को रेलवे स्टेशन नागपुर गये, जहां मंुबई जाने वाली दुरन्तु एक्सप्रेस ट्रेन का रिजर्ववेशन चार्ट चेक किये जिसमें नाम नहीं था, जिसके बाद प्रार्थीगण अलशुफा हज टूर कंपनी धुलिया में पता किये तो पता चला कि इमरान शेख वहां पैसा जमा नहीं किया है। इस प्रकार आरोपी इमरान शेख निवासी नागपुर, जिला नागपुर ने कुल 14,73,500 रूपये ठगी किया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 357/2024 धारा-420 भादंवि का अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम से विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त कर निरीक्षक सीआर चंद्रा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को पकड़ने हेतु टीम तैयार कर टीम नागपुर भेजी गई, जिस पर आरोपी इमरान शेख पिता शहीद शेख, उम्र-32 वर्ष, निवासी पेंशन नगर, पुलिस लाईन टाकली, थाना गिट्टी खदान, जिला नागपुर को नागपुर से पकड़कर पुछताछ किया जो प्रार्थीगण से हज ले जाने के नाम से रकम लेना स्वीकार किया व हज के काम में नुकसान होना तथा घर खर्च एवं अन्य उधारी में रूपये खर्च होना बताने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ विश्वासघात करने पर प्रकरण में धारा-406 भादंवि जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर 2 जुलाई 2024 को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सीआर चंद्रा, उप निरीक्षक राजेश कुमार, आरक्षक चमन साहू, लीलाधर मंडलोई का विशेष योगदान रहा है।