राजनांदगांव। 11 फरवरी 2024 को प्रार्थिया रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2009 में राकेश रोशन टेकाम से दोस्ती हुई थी, तब से एक-दूसरे से मोबाइल में बातचीत करते थे एवं एक-दूसरे को पंसद करने लगे। वर्ष 2013 में जून के महीने में राकेश रोशन टेकाम मेरे घर शांति नगर आया, मेरे घर में कोई नहीं था, अकेलेपन का फायदा उठाकर मुझे शादी करने का आश्वासन देते हुये जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और लगातार शादी का प्रलोभन देकर नवंबर 2021 तक शारीरिक संबंध बनाया और शादी करने के लिए बोलने पर एसटी-एससी एक्ट में फंसा देने एवं परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 376, 376 (2) (एन), 506 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामला गंभीर होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। तत्काल ही पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी का पतासाजी तकनीकी सहयोग और मुखबीर लगाकर किया जा रहा था कि जरिये मुखबीर से आरोपी के बगीचा जशपुर में होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम बगीचा जशपुर पहुंचकर पतासाजी कर आरोपी राकेश रोशन टेकाम पिता गणपत टेकाम, उम्र 35 वर्ष, साकिन ग्राम हथरा, पोस्ट दिगवाड़ी, थाना खडगांव, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, हाल पता ग्राम पेटा, बगीचा, जिला-जशपुर को पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376 (2) (ढ), 506 भादंवि तहत कार्यवाही कर आरोपी राकेश रोशन टेकाम को माननीय न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी चिखली उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक राजकुमार बंजारा, छत्रपाल वर्मा और सायबर सेल से आरक्षक हेमंत साहू का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।