लोहे का धारदार चाकू के साथ आदतन आरोपी को किया गया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्विघ्न, शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत 28 मार्च 2024 को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि विमल कुमार राजपूत (बहादूर) नामक व्यक्ति पुराना बस स्टैंड में नंदू होटल, राजनांदगांव के पास अपने हाथ में चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। आसपास के लोग दहशत में है। सूचना पर तत्काल मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़े नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता विमल कुमार राजपूत पिता चिंकी राजपूत, उम्र 34 वर्ष, साकिन वार्ड नंबर 33, अटल आवास बैगापारा, लखोली, थाना कोतवाली बताया, जिसके कब्जे से एक नग लोहे धारदार चाकू जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
आरोपी के विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी के विरूद्व थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 214/24 धारा 25-27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में इसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 279/13 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट, 833/13 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, 762/14 धारा 294, 323, 506 भादंवि, 800/14 धारा 341, 294, 506, 323 भादंवि, अपराध कमांक 156/22 धारा 25 आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 263/22 धारा 34 (1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 498/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर चालान न्यायालय पेश कया गया हैं तथा धारा 151/107, 116 (3) जाफौ, 110 जाफौ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। फिर अपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, प्रधान आरक्षक संदीप चौहान, अरूण कौमार्य, आरक्षक विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।