मलईडबरी के अंधे कत्ल का खुलासा, कबाड़ी सामान उठाने के क्षेत्र बंटवारे को लेकर दो सगे भाईयों ने की हत्या

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राजनांदगांव। पुुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सर के मार्ग निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा सर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के निर्देशानुसार पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के अपराध क्रमांक 100/2024 धारा 302, 34 भादंवि में दिनांक 26 फरवरी 2024 को सुबह करीब 9 बजे जरिये मोबाईल से सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम मलईडबरी, हटरी बाजार स्थल में एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या हो गयी है। सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ सउनि सूचना तस्दीक हेतु तत्काल ग्राम मलईडबरी, हटरी बाजार स्थल रवाना होकर मलईडबरी पहुंचकर सूचना की तस्दीक किया। जहां मलईडबरी चौक के पास हटरी बाजार स्थल के चौड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। जिसकी हत्या होना पाया जाने पर सूचना से तत्काल वरिष्ट अधिकारियों को जरिये फोन के माध्यम से घटना की जानकारी से अवगत कराया तथा घटना स्थल के संबंध में साक्ष्य संकलन हेतु एफएसएल युनिट दुर्ग एवं डॉग स्काट का सूचनार्थ कर उक्त अज्ञात व्यक्ति के संबंध में आसपास के लोगों तथा गांव के लोगों को हमराह स्टाफ के जरिये मृतक का फोटो दिखाकर पहचान कराया गया, जिस पर मृतक के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी एवं पहचान होना नहीं बताया गया, जिस पर प्रार्थी कलाराम टेम्भुलकर पिता स्व. बिरझुराम टेम्भुलकर उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मलईडबरी पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ का घटना स्थल पर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम मलईडबरी में रहता हूं, खेती किसानी का काम करता हूं। 26 फरवरी 2024 के सुबह 9 बजे करीब मलईडबरी चौक, हटरी बाजार स्थान के पास लोग इकट्ठा होकर खडे थे, जिन्हें देखकर पास गया तो हटरी बाजार स्थल के चौड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति खुन से लथपथ चित हालत में पड़ा हुआ था, जिसका आधा शरीर हटरी के चौड़ी में और पैर चौड़ी से नीचे जमीन से लगा हुआ था। मृतक शर्ट और पेंट पहना हुआ था और सिर के पास बड़ा वजनी पत्थर था जिसमें खुन का धब्बा लगा हुआ था। मृतक के शव के पास गमछा और झोला पड़ा हुआ था। अज्ञात मृतक के गर्दन में कई चोट के निशान एवं सिर व चेहरा को वजनी पत्थर से मारने से सिर फट गया है एवं चेहरा कुचला हुआ है, जिससे सिर और गर्दन के पास चौड़ी में काफी खुन फैला है, उस अज्ञात व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो चुकी है। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस अज्ञात मृतक के गर्दन में चोट पहुंचाकर एवं सिर एवं चेहरा में वजनी पत्थर से गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है। रिपोर्ट पर ही देहाती मर्ग एवं देहाती अपराध धारा 302 भादंवि कायम कर असल नंबर मर्ग क्रमांक 20/24 धारा 174 जाफौ एवं अपराध क्रमांक 100/24 धारा 302 भादंवि कायम किया गया। अज्ञात मृतक पुरूष उम्र करीबन 55 वर्ष के शव का पंचनामा कार्यवाही किया गया। बाद अज्ञात मृतक पुरूष के वरिशानों का पता किया गया, जो उपस्थित आने पर अज्ञात मृतक पुरूष को राधेलाल निषाद पिता स्व. बिसाहू निषाद, उम्र 55 वर्ष, साकिन ग्राम सोनेसरार, थाना लालबाग, जिला राजनंादगांव का मृतक के परिजन बड़े भाई नकुल राम निषाद एवं गवाहों के द्वारा शिनाख्त कराकर शिनाख्ती पंचनामा तैयार किया गया। बाद मृतक का मेडिकल कालेज अस्पताल राजनांदगांव से पीएम कराया गया। पीएम बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 27 फरवरी 2024 को घटना स्थल के पास स्थित शेरे पंजाब ढाबा में लगे सीसीटीव्ही फुटेज का अवलोकन किया गया। जिसमें घटना स्थल पर पाये गये काला सफेद रंग के चेकदार गमछा एवं हरे कलर का टोपी पहना हुआ संदेही फुटेज मिलने पर संदेही का फुटेज लेकर आसपास पता-तलाश किया गया। पता-तलाश दौरान दिनांक 27 फरवरी 2024 को ग्राम नाथुनवागांव के शंकर यादव एवं उसकी पत्नी आहिल्या बाई यादव के द्वारा फोटो को देखकर संदेही का नाम जीवन यादव, निवासी लखोली होना बताने पर संदेही के संबंध में लखोली, राजनांदगांव, दुर्ग-भिलाई पुलगांव आदि स्थानों पर फोटो दिखाकर लगातार पता तलाश किया गया। पता-तलाश दौरान मलईडबरी से दुर्ग तक जीई रोड के किनारे लगे दुकानों का सीसीटीव्ही फुटेज चेक कर एवं मुखबीर सूचना प्राप्त किया गया तथा दिनांक 1 मार्च 2024 को ग्राम सोमनी, शीतला मंदिर के सामने यात्री प्रतिक्षालय के पास संदेही जीवन यादव के दिखाई देने पर पहुंचकर पता तलाश की जा रही थी, उसी दौरान 2 व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी का दौड़ाकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम जीवन यादव एवं देवनारायण यादव उर्फ देवा बताये, जिन्हें पूछताछ करने पर दोनों भाई के द्वारा मलईडबरी में घटना करना स्वीकार करने पर अभिरक्षा में लेकर चौकी उपस्थित आये, जो आरोपी जीवन यादव एवं आरोपी देवनारायण यादव से पृथक-पृथक गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर बताये कि यह दोनों घुमन्तु प्रवृत्ति के है। कबाड़ी इकट्ठा कर जीवन-यापन करते है। प्रत्येक सप्ताह के रविवार को राजनांदगांव से कबाड़ी समान उठाते हुए मलईडबरी आकर रात्रि में बाजार चौड़ी में सोते है। 25 फरवरी 2024 के शाम भी राजनांदगांव से कबाड़ी सामान उठाते हुए आरोपी जीवन यादव और देवनारायण यादव एक पिंक कलर की लेडिस सायकल में एक साथ कबाडी समान उठाते हुए मलईडबरी पहुंचे, शाम को शेरे पंजाब ढाबा से आरेापी जीवन यादव खाना लेकर बाजार चौड़ी में अपने भाई आरोपी देवनारायण यादव के साथ खाना खा रहा था। उसी समय वहां पर मृतक राधेलाल निषाद पहुंचकर आरोपियों को मलईडबरी के आसपास कबाड़ी सामान नहीं उठाने की बात बोलकर मां-बहन की गाली देकर आरोपी जीवन यादव को मारा, उसी विवाद को लेकर आरोपी जीवन यादव, देवनारायण यादव एक राय होकर मृतक राधेलाल को पकड़कर बाजार चौड़ी में पटक दिये। आरोपी जीवन यादव मृतक के गला को दबाया, आरोपी देवनारायण यादव मृतक के कमर पैर को पकड कर रखा हुआ था। आरोपी जीवन यादव अपने सायकल के चेैन कवर से मृतक के गले में मारा। साथ ही चौड़ी के पास रखे वजनी पत्थर को लाकर मृतक के सिर में 2-3 बार मारा, जिससे मृतक के सिर में गंभीर चोट लगने से घटना स्थल पर ही मृतक राधेलाल निषाद की मृत्यु हो गयी। घटना के बाद आरोपी देवनारायण यादव मृतक के हीरो सायकल को लेकर कोहका से राजनांदगांव अंजोरा चले गया। आरोपी जीवन यादव अपने पिंक कलर के सायकल को लेकर नाथुनवागांव शंकर यादव के घर गया, जहां रात रूकने नहीं मिलने पर रात्रि नाथुनवागांव में ही सोया व दूसरे दिन 26 फरवरी 2024 को नाथुनवागांव से अंजोरा चले गया व दोनों आरोपियों से मेमोरण्डम कथन लेख किया गया। मेमोरण्डम कथन अनुसार जीवन यादव से घटना के समय पहने खुन लगे कपड़ा लोवर एवं शर्ट को चौकी में निकालकर पेश करने पर जप्त किया गया। बाद रवाना होकर आरोपी देवनारायण यादव के निशानदेही पर मनकी जीई रोड किनारे खुन लगा स्वेटर तथा ग्राम सोमनी के शीतला मंदिर के पास यात्री प्रतिक्षालय के पास से जीवन के पेश करने पर एक गुलाबी रंग का लेडिस सायकल एवं देवनारायण के कब्जे से मृतक राधेलाल निषाद के सायकल को पेश करने पर जप्त किया गया। बाद दोनों आरोपियों द्वारा थनौद, जिला दुर्ग नाला के नीचे से आरोपी जीवन यादव के निशान देही पर घटना समय पहने जैकेट एवं आरेापी देवनारायण द्वारा घटना समय पहने टी शर्ट एवं पैंट को निकाल कर पेश करने पर जप्त किया गया है। प्रकरण के दोनों आरेापियों जीवन यादव एवं देवनारायण उर्फ देवा के विरूद्ध अपराध सदर धारा का पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने पर आज दिनांक 2 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल निरूद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में सायबर सेल राजनांदगांव प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, तुमड़ीबोड़ प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सउनि अनिल यादव, सउनि तुलाराम बांक, प्रधान आरक्षक बद्रीनाथ दिनकर, आरक्षक लोकेश साहू, देवानंद परतेती, चन्द्रशेखर यादव, कमल कुमार नेताम, महेन्द्र साहू, दिगंबर सिदार, दिनेश सोनी एवं सायबर सेल टीम राजनांदगांव के आरक्षक योगेश राठौर, मनीष वर्मा, परिवेश वर्मा, जीवन ठाकुर की भूमिका सराहनीय रहा है।