राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ६ मई २०२४ को एक नाबालिग बालिका ने लिखित आवेदन दिया कि आरोपी गोविंदा कोसरे, निवासी गिधवा के द्वारा दिनांक घटना २९ अप्रैल २०२४ व ४ मई २०२४ के मध्य रात्रि नाबालिग पीड़िता के घर के छत पर जाकर छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दिया है व पीड़िता जब रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना जा रही थी, तब पुनः आरोपी द्वारा पीड़िता को बलपूर्वक रोका गया था। पीड़िता के लिखित आवेदन पर से आज दिनांक ६ मई २०२४ को थाना घुमका में आरोपी गोविंदा कोसरे के विरूद्ध अपराध क्रमांक ६९/२०२४ धारा-३५४, ३५४ (क), ३५४ (घ), ४५६, ५०६, ५०९, ३४१ भादंवि ८, १०, १२ पाक्सों एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण नाबालिग बालिका एवं महिला संबंधित होने से उक्त घटना क्रम की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई, जिस पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में तत्काल घुमका पुलिस के द्वारा आरोपी को ग्राम गिधवा से दिनांक ६ मई २०२४ को गिरफतार कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष रिमांड हेतु पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना घुमका से थाना प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार, उप निरीक्षक विक्रांत सुरेश कुमार सिंह, खेदूराम उइके, एएएसआई कोदूराम नागवंशी, प्रधान आरक्षक विजय राज सिंह, आरक्षक सीपी साहू, गोवर्धन कंवर, केयूर भूषण, यशवंत बंजारे की भूमिका सराहनीय रही।