नाबालिक से देह व्यापार कराने वाले आरोपिया एवं ग्राहकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। नाबालिक लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने और उससे देह व्यापार कराने वाले महिला को पिछले दिनों एक महिला एवं एक पुरूष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पीड़िता का विधिवत कथन लेख करने पर कई खुलासे किए गए, जिसमें बताई की मुख्य आरोपिया साधना वैष्णव उसे चंगोराभाठा के मुस्कान गोस्वामी के घर 4 फरवरी 2024 को लेकर गई थी। साधना वैष्णव एवं मुस्कान दोनों देह व्यपार करते है एवं पीड़िता से भी देह व्यापार करा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में एवं सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर थाना छुरिया से निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में टीम गठित कर मुस्कान गोस्वामी के घर चगोराभाठा, रायपुर में दबिश दी गई। पुछताछ कर मेमोरण्डम लेख किया गया, जो जुर्म स्वीकार कर बतायी कि देह व्यापार का कार्य करती हूं, मेरे परिचित साधना वैष्णव दिनांक 4 फरवरी 2024 को एक लड़की को अपने साथ लेकर आयी थी, जो नाबालिक थी, जो बतायी थी कि वह उसकी मामा की लड़की है, उसे भी काम करना है, तब दिनांक 12 फरवरी 2024 को मुस्कान ने अपने कस्टमर जिन्हें कम उम्र की लड़कियों की चाह रहती थी, वेत्तन नवरंगे को साधना वैष्णव और पीड़िता का फोटो भेजा था और बतायी थी कि पीड़िता का उम्र मात्र 16 वर्ष है, जो उसका एक रात का सौदा तय हुआ जो रूपये देकर अपने मोटर सायकल कमांक सीजी 04-पीबी 1916 में ले जाकर पूरी रात पीड़िता के साथ उक्त तीनों आरोपियों ने अनैतिक कृत्य किया एवं प्रातः लाकर मुस्कान के घर छोड़ गये। आरोपियों से 2 नग मोबाईल एवं मोटर सायकल जप्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सउनि सत्तुलाल कंवर, सउनि एपी शीला, प्रधान आरक्षक मनोज साहू, आरक्षक फुलेन्द्र राजपूत, असवन वर्मा, महिला आरक्षक फुक्की निषाद का विशेष योगदान रहा।