राजनांदगांव। दिनांक 21 मार्च 2025 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज करायी कि इनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगाकर अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 137 (2) बीएनएस अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामला गंभीर अति संवेदनसील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में तत्काल चिखली पुलिस टीम तैयार कर अपहृता की पतासाजी किया गया, जो अपहृता को संदेही राजेश ठाकुर के कब्जे से चिचोला बस स्टैंड के पास बरामद किया जाकर पीड़िता से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपहृता को नाबालिग होना जानते हुए प्रेम जाल में फंसा कर बहला-फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर हैदराबाद ले जाना बताने पर धारा 64 (2) (ड), 87 बीएनएस, 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने आरोपी राजेश ठाकुर पिता स्व. नुतन ठाकुर, उम्र 28 साल, साकिन-ग्राम कोहका ढाबा, चौकी-तुमड़ीबोड़, पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़, थाना-लालबाग, जिला-राजनांदगांव को पकड़ कर कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने और मेडिकल मुलाहिजा से पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। बाद आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरीक्षक उमेश बघेल, सउनि शत्रुहन टण्डन, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, प्रधान आरक्षक समारूराम सर्पा, आरक्षक उमाशंकर लाहुरिया, सुनील बैरागी, सिन्धु सिन्हा, अभिषेक बघेल, चंद्रकपुर आयाम, महिला आरक्षक ज्योति साहू का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।