नाबालिक पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाकर देह व्यापार कराने वाले आरोपिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी 26 फरवरी को थाना छुरिया उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पत्नी के साथ नागपुर में काम करता है। अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ा है, जो 4 फरवरी 2024 को घर से छुरिया बैंक जा रही हूं, कहकर निकली थी जो आज-तक वापस नहीं आयी है, कोई व्यक्ति उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 35/2024 धारा 363 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रार्थी एवं परिजनों का कथन-लेख किया गया, जिन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक नंबर से अपहृता इनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। इतना कह रही है कि मैं रायगढ में हूं मुझे ये लोग जाने नहीं दे रहे है उससे आगे बात नहीं हो पाती है। घटना की जानकारी को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखकर अपहृता की बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से निर्देश प्राप्त कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में एवं सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में रायगढ़ में पुलिस टीम रवाना किया गया। पुलिस टीम ने अपहृता को साधना वैष्णव नामक महिला निवासी वार्ड नंबर 36, बाझीनपाली, थाना जुटमील, जिला रायगढ के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता से विधिवत पुछताछ करने पर बतायी कि संध्या वैष्णव उससे रायपुर में देह व्यपार करायी है व स्वयं भी देह व्यापार में संलिप्त थी। 20 फरवरी 2024 को पीड़िता को अपने साथ लेकर रायगढ़ बाझीनपाली क्षेत्र में आकर एक किराये का मकान लेकर वहां भी स्वयं और पीड़िता से देह व्यापार कराना बतायी। आरोपिया साधना उर्फ संध्या वैष्णव से पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किये जिसे गिरफ्तार कर 28 फरवरी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सउनि सत्तुलाल कंवर, आरक्षक आयुब एक्का, असवन वर्मा, द्वारिका कलारी, महिला आरक्षक नेहा बंजारे थाना डोंगरगढ़ का विशेष योगदान रहा।