राजनांदगांव। प्रार्थी निलेश महोबे पिता नकुल महोबे, उम्र करीबन 27 साल, निवासी रामनगर, शंकरपुर वार्ड नंबर-7, राजनांदगांव का 24 फरवरी 2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास समाज द्वारा रामनगर, शंकरपुर, महावीर चौक, गुरूद्वारा चौक होते हुए नवागांव तक रैली निकाले थे। रैली के बाद दोपहर लगभग 2.30 से 3 बजे ममता नगर के पास आरोपी करण जगने एवं अजय जगने द्वारा प्रार्थी के भाई महेश महोबे जो रविदास समाज का अध्यक्ष है, को जान से मारने की योजना बनाकर अपने पास रखे चाकू से महेश महोबे के कमर के पास पेट में चाकू एवं अजय जगने उसके सिर में राड से वार कर प्राणघातक हमला किये थे। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 129/24 धारा 307, 34 भादंवि कायम कर एक आरोपी करण जगने पिता बंटू जगने, उम्र 23 साल, साकिन रामनगर, वार्ड नंबर-7, मोची बस्ती, शंकरपुर, ओपी-चिखली, जिला राजनांदगांव को 25 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
विवेचना के दौरान प्रकरण के दूसरा आरोपी अजय जगने पिता बंटू जगने जो अस्पताल में भर्ती था, जिसके खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से 28 फरवरी 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
प्रकरण के दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में अपराध क्रमांक 258/2019 धारा 294, 323, 341, 34 भादंवि एवं अपराध क्रमांक 444/23 धारा 294, 323, 506 भादंवि कायम कर चालान पेश किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक राधेश्याम जुर्री एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
