राजनांदगांव। मृतिका नवविवाहिता 5 वर्ष पूर्व ग्राम आरगांव निवासी संदीप कुमार साहू से प्रेम विवाह की थी। विवाह के 1 वर्ष बाद से नवविवाहिता के पति संदीप कुमार साहू दहेज मांग को लेकर नवविवाहिता को प्रताड़ित करता था, जिस पर नवविवाहिता के परिवार वाले दहेज के रूप में आरोपी को सोना-चांदी खरीदकर दिये थे। फिर भी आरोपी पति अपनी पत्नी को अपने परिवार वालों से दहेज मांग को लेकर हमेशा प्रताड़ित करता था। अपने पति के दहेज मांग की बात से प्रताड़ित होकर नवविवाहिता ने दिनांक 14.04.2024 को ग्राम आरगांव में सुबह करीब 8.30 बजे अपने ससुराल में अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। जिसे आस-पड़ोस के लोगों की सहायता से ईलाज हेतु कालडा बर्न सेंटर, रायपुर में भर्ती किया गया, जहां ईलाज दौरान नवविवाहिता के मृत्यु हो गयी। जिस पर न्यू राजेन्द्र नगर थाना में मर्ग कायम कर जांच हेतु पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ को प्रदाय करने पर चौकी तुमड़ीबोड़ द्वारा मर्ग जांच कर नवविवाहिता के पति द्वारा दहेज मांग को लेकर प्रताड़ित करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 317/24 धारा 304 (बी) भादंवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक द्वारा पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाप के माध्यम से आरोपी को पता-तलाश कर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गवाहों की उपस्थिति में पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपराध सदर धारा का अपराध करना सिद्ध सबुत पाये जाने पर आज दिनांक 20.08.2024 को आरोपी संदीप कुमार साहू पिता स्व. देवेन्द्र कुमार साहू, उम्र 27 वर्ष, साकिन ग्राम आरगांव को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरूद्ध किया गया।