राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु. अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाना डोंगरगांव के क्षेत्रों में जुआ-शराब, चोरी, धोखाधड़ी के गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी तारतम्य में प्राप्त शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुये जांच किया, जिसमें प्रार्थी व आरोपियों के बीच मटिया खार डोंगरगांव मे स्थित जमीन 17.42 एकड़ कृषि भूमि की सौदा प्रति एकड़ 30,00,101 रूपये के हिसाब से हुआ, जिसमें भूमि स्वामी के द्वारा 11.49 एकड़ भूमि की पैसा लेकर रजिस्ट्री कर दिये एवं 5.93 एकड भूमि ख.नं. 23/2 रकबा 0.27 एकड़, ख.नं. 18/22 रकबा 0.48 एकड़, ख.नं. 18/24 रकबा 0.50 एकड़ ख.नं. 18/25 रकबा 0.48 एकड़, ख.नं. 18/53 रकबा 0.57 एकड़ ख.नं. 1862 रकबा 0.09 एकड़ ख.नं. 34/2 रकबा 0.20 एकड़, ख.नं. 34/3 रकबा 0.10 एकड़, ख.नं. 34/4 रकबा 1.66 एकड़, ख.नं. 34/5 रकबा 0.99 एकड़, ख.नं. 18/43 रकबा 0.68, जिसकी कुल कीमत 1,77,90,598.93 रूपये में से 1,00,00,000 रूपये अनावेदक के द्वारा प्राप्त किया जाकर कर राजिस्ट्री नहीं किया गया है और ना ही बयाना राशि 1,00,00,000 रूपये लेकर वापस किया है एवं अपने लेन-देन में संचालित भारतीय स्टेट बैंक शाखा डोंगरगांव के खाता क्रमांक 10688579443 को धोखाधड़ी करने के नियत से समय से पहले बंद करके धोखाधड़ी किया गया। रजिस्ट्री करने या बयाना रकम वापस करने हेतु कहने पर हशिशंकर झारराय एवं उनके पुत्र अभिजित एवं योगेश के द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी देना पाया गया, जिस पर अपराध धारा 420, 506, 34 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान अभिजीत झारराय पिता हरिशंकर झारसाय, उम्र-32 साल, पता-बसंतपुर, महामाया चौक, थाना बसंतपुर को 20 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है। अन्य दो फरार आरोपी सकुनत से फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर रिमांड पर पेश किया गया।
