राजनांदगांव। प्रार्थी राहुल सहारे पिता स्व. उदय लाल सहारे, उम्र-27 साल, निवासी कालकापारा, डोंगरगढ़ ने 31 मई 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 26 मई 2024 को परिवार के लोग बाहर गये हुये थे घर में अकेला था कि दिनांक. 26 मई 2024 के दरम्यानी रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर अंदर घुसकर टीन के पेटी में रखे सोने का 4 नग कंगन, 1 नग सोने का पैंडल, 1 जोड़ी सोने का झुमका कुल किमती-300000 रूपये को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 312/2024 धारा-457, 380 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अज्ञात आरोपी के पता तलाश एवं विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम से विवेचना हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त कर तत्काल निरीक्षक सीआर चन्द्रा द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुये अलग-अलग टीम बना कर घटना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज एवं संदेहियों से पुछताछ कर पता-तलाश में जुट गये। जिससे सोने-चांदी के जेवरात को चोरी करने और कोई नहीं प्रार्थी के ही नाबालिग रिश्तेदार निकला चोर। जिसे पुछताछ करने पर पता चला कि आज से करीबन 3 माह पूर्व ही घर में सुना देखकर पेटी में रखे जेवरात को निकालकर अपने पास रख लिये थे, जिसे बेचने के लिये अपने दोस्त दिवाकर वाल्दे को बताया दिवाकर वाल्दे ने कुणाल डोंगरे को बोला, कुणाल डोंगरे ने अपने टीचर प्रणिता नायडु को बताया, सभी सामान बेचने के लिये सहमत हुये और डोंगरगढ़ के ज्वेलर्स दुकान में बेचना पता चला।
प्रकरण में दीवाकर वाल्दे पिता शिवचरण वाल्दे, उम्र-19 साल, साकिन कालकापारा, डोंगरगढ़, कुणाल डोंगरे पिता रोशन डोंगरे उम्र-19 साल साकिन कालकापारा, डोंगरगढ़ एवं प्रणिता नायडु पिता प्रदीप नायडू को हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पुछताछ करने पर नाबालिग अपचारी बालक द्वारा दिये गये सोने-चंादी के जेवरात को प्रणिता नायडू के निशादेही पर डोंगरगढ़ के आदर्श ज्वेलर्स, विजय ज्वेलर्स एवं बम्लेश्वरी ज्वेलर्स में बेचना बताने, पर आरोपियों के बताये अनुसार सबंधित ज्वेलर्स दुकान में पहंुचकर सोने-चांदी के जेवरात को बरामद किया गया है। ज्वेलर्स संचालकों से विधिवत जप्त संपत्ति के संबंध में पुछताछ करने पर प्रणिता नायडु पुराने र्ग्राहक होने से सद्भावना पूर्वक जेवरात खरीदकर जेवरात के वास्तविक कीमत देना बताये। प्रकरण में विधि से संघर्षरत अपचारी बालक के विरूद्ध धारा-457, 380 भादंवि के तहत कार्यवाही किया गया है एवं आरोपी दिवाकर वाल्दे, कुणाल डोंगरे एवं प्रणिता नायडु के विरूद्ध धारा-414 भादंवि के तहत कार्यवाही कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाईड लाईन का पालन करते हुये अनुबंध पत्र प्राप्त किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक सीआर चंद्रा, प्रधान आरक्षक नीवन क्षत्रिय, आरक्षक प्रयंश सिंह, चंद्रकांत सोनी, मनोज हरमुख, लीलाधर मंडलोई एवं महिला आरक्षक श्रद्वा बाघमारे, सुषमा मराठे का विशेष योगदान रहा है।