आरोपी से एक नग देशी पिस्टल एवं 01 जिन्दा कारतूस किया गया जप्त।

107

👉🏿 सिटी कोतवाली पुलिस एव साइबर सेल राजनांदगांव की सयुक्त कार्यवाही।

👉🏿 आदतन आरोपी को 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार ।

👉🏿 आरोपी से एक नग देशी पिस्टल एवं 01 जिन्दा कारतूस किया गया जप्त।

👉🏿 आरोपी पूर्व में भी आर्म्स एक्ट एवं मारपीट के प्रकरण में जेल जा चुका है। आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

नाम आरोपीः- शैलेष यादव उर्फ बालु पिता शंकर यादव उम्र 40 साल निवासी वार्ड न0 11 शांति नगर ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनादगांव श्री अभिषेक मीना के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू व साइबर सेल प्रभारी भरत बरेठ के नेतृत्व में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023-24 के मद्देनजर शांति पूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु एवं गणेश पर्व में शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टि से असमाजिक तत्वों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.09.2023 को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि शैलेष यादव उर्फ बालु नामक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन माल धक्का राजनांदगांव में पिस्टल अपने हाथ में लेकर लोगो को डरा धमका रहा है,

आसपास के लोग दहशत में है, कि सूचना पर तत्काल सायबर सेल राजनांदगांव स्टाॅफ एवं थाना कोतवाली स्टाॅफ के सयुक्त टीम गठित कर मौका पहुंचकर घेराबंदी कर पकड़ेे नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता शैलेष यादव उर्फ बालु पिता शंकर यादव उम्र 40 साल निवासी वार्ड न0 11 शांति नगर ओपी चिखली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव (छ0ग0) बताया, तलाशी लेने पर एक नग देशी पिस्टल एवं 01 नग 7.65 एम0एम0 का जिन्दा कारतूस मिला, आरोपी द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मकसद से अवैध रूप से पिस्टल रखना पाये जाने से मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी का कृत्य आर्म्स एक्ट के तहत सबूत पाये जाने से आरोपी के विरूद्व थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 746/23 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।

आरोपी आदतन अपराधी है, इसके विरूद्ध पूर्व में थाना कोतवाली (ओपी चिखली) में अप0 क्रं 166/2003 धारा 25 आम्र्स एक्ट, अप क्र0 552/22 धारा 294,506 भादवि0 कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया है तथा इस्तगासा क्रं 234-515/16 धारा 151 जा0फौ0, 107,116(3) जा0फौ0, इस्तगासा कं 316/22 धारा 107,116(3) जा0फौ0 कायम कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री एमन साहू, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक भरत बरेठ , सउनि संतोष सिंह, उदय सिंह चंदेल, प्रधान आरक्षक अनीश शुक्ला , संदीप आर0 अविनाश झा , मनोज खुटे अवध साहू एवं साइबर सेल व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।