शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

2

राजनांदगांव। प्रार्थीया थाना ठेलकाडीह मे रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिग लडकी को दिनांक 25 जनवरी 2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराने बाद त्रिलोक बसंल द्वारा अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतू एवं त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ठेलकाडीह धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पाटासाजी किया गया। थाना प्रभारी द्वारा तकनीकी सहायता से आरोपी और पीड़िता के बारे में पता किया गया जो आरोपी के भोपाल में होने की सूचना पर पुलिस टीम भोपाल रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को भोपाल (मध्यप्रदेश) के रेलवे सोसायटी से आरोपी साहिल साहू पिता सोनसिंग साहू, उम्र 20 साल, साकिन खैरूद, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद के कब्जे से बरामद कर आरोपी को हिरासत मे लेकर पुछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी को धारा 366, 376 (2) (ढ), 376 (3) भादंवि धारा 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना ठेलकाडीह निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव, सउनि राजकुमार महिलांगे, सरस्वती नेताम, महिला आरक्षक बृजकुमारी दीवान, आरक्षक भागवत जंघेल का विशेष सराहनीय योगदान रहा।