राजनांदगांव। पीडिता थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज करायी प्रकरण के आरोपी डॉ. महेन्द्र वर्मा पिता मानिक लाल वर्मा, उम्र 38 साल, साकिन डिलापहरी के साथ जान-पहचान होने व घरेलू पारिवारिक डॉक्टर होने के कारण स्वास्थ्य खराब होने पर ईलाज किया करता था, जो अक्सर कहता था कि तुम सुंदर हो, पढ़ी-लिखी हो, मैं तुमसे विवाह कर पत्नी बनाकर रखुंगा कहकर शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक सबंध बनाकर अश्लील व्हाट्सअप चैट करने, अश्लील विडियो व फोटोग्राफ वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी देकर लगातार तीन साल तक शारीरिक सबंध स्थापित किया है। रिपोर्ट पर थाना ठेलकाडीह में अपराध क्रमांक 123/24 धारा 376 (2) (ढ), 506 भादंवि, धारा 67 आईटी कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बसंल (आईपीएस) द्वारा आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी ठेलकाडीह धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी को ग्राम डिलापहरी, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव आरोपी के सकुनत पर घेराबंदी का पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर बारीकी से पुछताछ करने पर अपराध घटित कारित करना स्वीकार किया। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 376 (2) (ढ), 506 भादंवि, धारा 67 आईटी के तहत दंडणीय अपराध होने से आरोपी डॉ. महेन्द्र वर्मा पिता मानिक लाल वर्मा, उम्र 38 साल, साकिन डिलापहरी, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना ठेलकाडीह निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार वैष्णव, सउनि धन्ना लाल सिन्हा, आरक्षक भागवत जंघेल का विशेष सराहनीय योगदान रहा।