राजनांदगांव। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने पुराना बस स्टैंड में दीपक भोजनालय के पास दो आरोपियों को भारी मात्रा में शराब के साथ पड़कर आगे की कार्यवाही है। इस संबंध में कोतवाली टीआई एमन साहू ने अवैध शराब बेचने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली क्षेत्र में असामाजिक तत्वों एवं अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत 22 मई को मुखबीर की सूचना पर थाना कोतवाली स्टॉफ एवं सायबर सेल राजनांदगांव स्टॉफ द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर घटना स्थल दीपक भोजनालय के पास पुराना बस स्टैंड, राजनांदगांव में आरोपी विद्यार्थ बंसोड़ पिता अशोक बंसोड़, उम्र 26 वर्ष, साकिन गौरी नगर, ओपी चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव के कब्जे से 35 पौवा अंग्रेजी शराब मात्रा 6.300 बल्क लीटर किमती 4550 रूपये एवं नगदी रकम 7300 रूपये जुमला किमती 11850 रूपये एवं घटना स्थल पुराना बस स्टैंड, राजनांदगांव में आरोपी खिलेश देवांगन पिता उभय राम देवांगन, उम्र 24 वर्ष, साकिन शंकरपुर वार्ड क्रमांक 09, ओपी चिखली, थाना कोतवाली के कब्जे से 49 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 8.820 बल्क लीटर किमती 4410 रूपये एवं बिक्री रकम 5700 रूपये जुमला किमती 10110 रूपये जप्त किया गया। दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 15.120 बल्क लीटर देशी-विदेशी शराब किमती 8.960 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 13000 रूपये जुमला किमती 21960 रूपये जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाकर पृथक-पृथक अपराध क्रमांक 306/24 एवं अपराध क्रमांक 307/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को 23 मई को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा। आगे भी अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में सउनि उदय सिंह चंदेल, प्रधान आरक्षक शंभूनाथ द्विवेदी, आरक्षक चतुरदास तथा जिला सायबर सेल स्टॉफ प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक परवेश वर्मा, हरिश ठाकुर एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।