राजनांदगांव। प्रार्थी समीर सचदेवा पिता भारतभूषण सचदेवा, उम्र 53 साल, स्थायी पता 86 नर्मदा रोड, रतन कालोनी, जबलपुर (मध्य प्रदेशप्र) का दिनांक 4 फरवरी 2024 को थाने में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका जमीन ग्राम तेलीटोला (टप्पा) पटवारी हल्का नंबर-19, तहसील लालबहादुर नगर, जिला राजनांदगॉव में खसरा नंबर 86/01 क्षेत्रफल 0.466 हेक्टेयर जो जीई रोड से लगी है। उक्त जमीन के संबंध में दिनांक 19 जनवरी 2024 को हल्का पटवारी कमलेश चंदेल द्वारा फोन कर जानकारी लिया आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी देकर बिक्री किये हो जमीन बिक चुकी है, तब यह जबलपुर से आकर जानकारी लिया तो उक्त जमीन को अनावेदक प्रेमलाल भाट, ग्राम रजोली, जिला बालोद के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर भूमि का फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ाकर फर्जी मुख्तयारनामा तैयार कर क्रेता के पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय, राजनांदगांव को विक्रयनामा निष्पादित करना पाया गया। जांच पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादंवि का अपराध घटित होना पाया जाने से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के दिनांक 24 फरवरी 2024 को आरोपी नावेद अली पिता नरेश सिंह, उम्र 32 साल, साकिन वार्ड नंबर 41, केलाबाडी, मस्जिद के पीछे, दुर्ग, थाना पदनाभपुर, जिला दुर्ग एवं श्रवण कुमार साहू पिता स्व. जोहत राम साहू, उम्र 39 साल, साकिन सिकोसा, ग्रामीण बैंक के सामने, थाना गुंडरदेही, जिला बालोद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जो जिला जेल राजनांदगांव में निरूद्व है।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली से टीम गठित कर मामलें में फरार 2 अन्य आरोपियों की लगातार पतासाजी किया जा रहा था, कि आज दिनांक 12 मई 2024 को मुखबीर की सूचना पर आरोपी बिहारी लाल पिता स्व. मेहत्तर राम, उम्र 58 वर्ष, साकिन दमोदा, थाना पुलगांव, जिला-दुर्ग को ग्राम दमोदा, जिला दुर्ग एवं आरोपी प्रेमलाल भाट पिता लिलक राम भाट, उम्र 40 वर्ष, साकिन ग्राम रजोली, थाना रनचिरई, जिला बालोद को दुर्ग शहर से हिरासत में लेकर राजनांदगांव लाया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर आज दिनांक 12 मई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, संजय बरेठ, सउनि इसराफील खान, प्रधान आरक्षक मिलन साहू, आरक्षक प्रदीप जायसवाल एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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