राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनु. अधिकारी डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाने में ग्रामसालिकझिटीया निवासी प्रार्थिया के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथ दो व्यक्ति के द्वारा एक राय होकर छेड़छाड़ कर सब्जी काटने वाले चाकू टिकाकर जान से मानने की धमकी देने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना डोंगरगांव के द्वारा मामले के गंभीरता को देखते हुये त्वरित कार्यवाही करते हुये तत्काल पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की पता-तलाश कर थाना लाकर पुछताछ किया, जिन्होंने दिनांक घटना समय को उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया, जो कि 74, 351 (2) 3 (5) एवं 8 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाया गया है। धारा सदर में आरोपी के कब्जे से दो नग सब्जी काटने का चाकू जिसे घटना में प्रयुक्त किया है, दो नग टी शर्ट जप्त कर आरोपी राजकुमार निषाद पिता यादवराम निषाद, उम्र-19 साल, भुषण सोनकर पिता संतराम सोनकर, उम्र-20 साल पता दोनों ग्राम अर्जुनी, थाना डोंगरगावं को 6 अगस्त 2024 को क्रमशः 12.20, 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई है। आरोपियों का जुर्म गैरजमानतीय होने से गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही मे थाना डोंगरगांव से निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में उप निरीक्षक दिनेश कुमार, प्रधान आरक्षक कल्पना अंबादे, संदीप देशमुख, आरक्षक गौरव शेण्डे, राकेश कुमार साहू, धर्मेन्द्र मांडले, 499 गुलशन कंवर का विशेष भुमिका रही है ।