घेराबंदी में फंसे अवैध शराब बेचने व खुले में शराब पीने वाले, बिना नंबर, बिना दस्तावेज वाहन चालक पर कार्यवाही

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राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री और गुंडा-बदमाश के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मोटर सायकल पेट्रोलिंग, रक्षित केंद्र विशेष बल के साथ संयुक्त पार्टी द्वारा फ्लैग मार्च कर अंदरूनी, सुनसान अड्डेबाजी क्षेत्र में घेराबंदी कर असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही किया गया, जिसके तहत अवैध शराब बिक्री कर रहे आरोपी ओमप्रकाष ठाकुर पिता फेरूराम ठाकुर, उम्र 42 साल, साकिन गौरीनगर वार्ड नंबर 14 का कब्जे से 18 पौवा डिल्कस व्हीस्की शराब कीमती 2340 रूपये एवं बिक्री रकम 250 रूपये को पकड़कर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया। इसी प्रकार आम जगह खुले मैदान पर शराब पीने वाले आरोपी राजकुमार पिता देवदास भासगौरी, उम्र 35 साल, सकिन वार्ड नंबर 45, रामकृष्ण वार्ड थाना बसंतपुर, साकेत रामटेके पिता ओमप्रकाष रामटेके, उम्र 33 साल, साकिन अंबेडकर गली, स्टेशनपारा, वार्ड नंबर 12, ओपी चिखली के विरूद्ध धारा 36 (च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया एवं अभियान दौरान बेवजह घूमने, वाले वाहन को रोककर चेक किया गया और बिना कागजात, बिना नंबर वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट तहत कार्यवाही किया गया। नाबालिग वाहन चालक के वाहन चौकी में खड़ी कर बाद पालक को थाना तलब कर, पुनः वाहन चलाने देने पर कार्यवाही संबंध में समझाईश दिया गया। अभियान में दिनांक 26 मई को आदतन बदमाश शुभम यादव पिता रेखु यादव उम्र 22 साल साकिन रमन बाजार चिखली द्वारा अपने ससुराल वालों को सार्वजनिक स्थान पर महिला से लड़ाई विवाद करने पर संघेय अपराध होने की प्रबल आशंका पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधक धारा 151, जाफौ के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे चौकी चिखली प्रभारी उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि इब्राहिम खान, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, समारू राम सर्पा, आरक्षक राजकुमार, सिंधु सिन्हा, मिर्जा असलम, कमल साहू, महिला आरक्षक कौशल्या साहू, गायत्री साहू और बाइक पेट्रोलिंग पार्टी सऊनि साहू व टीम, रक्षित केंद्र विशेष बल का कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा।