राजनांदगांव। प्रार्थी योगेश देशलहरे पिता मांगीलाल देशलहरे, उम्र 30 साल, साकिन मुढ़ीपार, थाना गातापार द्वारा अपने पत्नि को डिलवरी के लिए शासकीय अस्पताल खैरागढ़ मे भर्ती कराया था। दिनांक 29 अप्रैल 2024 को दरमियानी रात्रि लगभग 1 बजे शासकीय अस्पताल खैरागढ़ से दवाई लेने मेडिकल जा रहे थे, तभी दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को बीच रास्ते में रोककर पैसे मांगने लगे पैसा नहीं है बोलने पर हाथ में रखे आईटेल कंपनी के मोबाईल को जबरदस्ती छीनकर भाग गये। दोनों लड़के में से एक लड़के के गाल में टांका लगा है और दूसरा मोटा तगड़ा छोटे कद का है कि रिपेार्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 208/2024 धारा 392, 34 भादंवि पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया। बाद पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी त्रिलोक बंसल (आईपीएस) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा पुुुुुुुलिस अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ प्रशिक्षु उपुअ प्रतिभा लहरे के नेतृत्व हमराह स्टाफ के विशेष टीम बनाकर लूट के आरोपी की पता साजी हेतु आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरा एवं मुखबीरों से पुछताछ किया गया। सीसीटीव्ही कैमरा एवं मुखबीर सूचना से पता चला की एक व्यक्ति एक टच स्क्रीन मोबाईल फोन को बाजार में काफी कम कीमत पर बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। संदेही मनीष यादव पिता अशोक यादव, उम्र 24 साल, साकिन वार्ड नंबर 6, बरेठपारा, खैरागढ़ को हिरातस में लेकर थाना लाकर कडाई से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया और आरोपी मनीष यादव अपने साथी अपचारी बालक के साथ मिलकर मोबाईल फोन छीनना स्वीकार किया। आरोपी एवं अपचारी बालक के कब्जे से लूट के मोबाईल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। अपचारी बालक को फार्मल गिरफ्तार माननीय किशोर न्यायालय के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना खैरागढ़ में पदस्थ सउनि प्रकाश सोनी, आरक्षक शैलेन्द्र पटेल सिंह, आरक्षक शिवलाल वर्मा, मणिशंकर वर्मा, विजय कुर्रे एवं समस्त स्टाप की अहम भूमिका रही है।