राजनांदगांव। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाते हुए दो संचालक देर रात पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ कोलाहल एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में कोतवाली टीआई एमन साहू ने डीजे संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर इस तरह की कार्यवाही आगे भी की जाएगी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 परिपेक्ष्य में 16 मार्च 2024 से संपूर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू किया गया है, जिसका सभी आम जनता को अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है। 18-19 मई के दरम्यानी रात्रि में डीजे संचालकों द्वारा निधा्ररित समय-सीमा के बाद जिला प्रशासन के बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देर रात्रि तक डीजे साऊंड सिस्टम एवं धुमाल बाजा को काफी तेज आवाज में बजाने से शहर के आम रहवासियों को काफी परेशानियां हुई थी, जिस पर 22 मई को घटना स्थल रामदरबार, रायपुर नाका, राजनांदगांव के पास एसके डीजे धुमाल के संचालक करण वर्मा पिता संतोष वर्मा, उम्र 19 वर्ष, साकिन रामनगर, वार्ड क्रमांक-7, ओपी चिखली, थाना कोतवाली के कब्जे से वाहन स्वराज माजदा क्रमांक सीजी 08-एल 0405 मे लगा साउण्ड सिस्टम व धुमाल एवं घटना स्थल पुराना गंज चौक, राजनांदगांव के पास संस्कारधानी डीजे धुमाल के संचालक संदीप सिंह सेवते पिता स्व. प्रदीप सिंह सेवते, उम्र 35 वर्ष, साकिन स्टेशन पारा, वार्ड क्रमांक 11, थाना कोतवाली के कब्जे से वाहन टाटा 407 पिकअप क्रमांक सीजी 19-एच 1173 मे लगा साउण्ड सिस्टम व धुमाल को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनों डीजे धुमाल संचालको के खिलाफ छग कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4, 15 के तहत पृथक-पृथक कार्यवाही की गई। डीजे धुमाल संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, आरक्षक विष्णु साहू, लिलेन्द्र पटेल, किशन चंद्रा, नरेन्द्र प्रजापति एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।