राजनांदगांव। प्रार्थी धनपत धु्व पिता ईश्वर लाल धु्रव, उम्र 33 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 20, डबरी पारा, पेंड्री, थाना लालबाग, जिला-राजनांदगांव द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अमित मिश्रा लोकेशन इंचार्ज राजनांदगांव के खिलाफ जातिसूचक गाली-गलौच किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत् प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच उपरांत आरोपी अमित मिश्रा द्वारा घटना दिनांक समय को प्रार्थी धनपत धु्रव को गोंड़ जाति का होना जानते हुये, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, को सार्वजनिक रूप से गवाहों के समक्ष जातिसूचक अश्लील गाली-गलौच कर जान से मरवाने की धमकी देना पाये जाने से थाना कोतवाली राजनांदगांव में आरोपी अमित मिश्रा के खिलाफ दिनांक 2 जुलाई 2024 को अपराध क्रमांक-399/24 धारा 294, 506 भादंवि 3 (1) द 3 (1) एक्ट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तत्काल दी गई। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली पुलिस एवं सायबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त टीम गठित कर आरोपी के पतासाजी हेतु उसके सकुनत गायत्री कालोनी, राजनांदगांव रवाना किया गया, जो अपने सकुनत में उपस्थित नहीं मिलने पर मुखबीर की सूचना पर रायपुर से आरोपी अमित मिश्रा पिता स्व. हरिशचंद्र मिश्रा, उम्र 39 वर्ष, निवासी ई/19 गायत्री कालोनी, राजनांदगांव, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव को अभिरक्षा में लेकर राजनांदगांव लाया गया। प्रकरण में एक्ट्रोसिटी एक्ट का धाराये लगने से प्रकरण की विवेचना श्री पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक करते हुए आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर आज दिनांक 4 जुलाई 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में पुष्पेन्द्र नायक नगर पुलिस अधीक्षक, सउनि इसराफिल खान, आरक्षक कुश बघेल एवं सायबर सेल टीम राजनांदगांव के सउनि सुमन कर्ष, आरक्षक मनीष वर्मा, अवध किशोर साहू एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।